July 28, 2026 3:24 pm

थाने में वादिनी के साथ अभद्रता, हाईकोर्ट ने एसपी बलिया से किया जवाब तलब

प्रयागराज, 19 नवम्बर 2025बलिया जनपद की एक वादिनी के साथ थाने में अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोपों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सख़्त रुख अपनाया है।

अधिवक्ता कुमार अनुभव की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस अधीक्षक, बलिया को निर्देश दिया है कि वे हलफ़नामा दाख़िल कर पूरे प्रकरण पर अपना पक्ष स्पष्ट करें।

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं माननीय न्यायमूर्ति आचल सचदेव की खंडपीठ ने राज्य के ए.जी.ए. को सुनने के उपरांत कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप—थाने के अंदर वादिनी के साथ अभद्रता, डराने-धमकाने तथा प्रक्रिया के दुरुपयोग—क़ानून के शासन के विरुद्ध हैं और इनका विधिक परीक्षण आवश्यक है।

अदालत ने प्रकरण में एसपी बलिया द्वारा विस्तृत जवाब मांगे जाने के साथ वादिनी की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च बताते हुए कहा कि थाने में किसी भी महिला वादिनी के साथ अनुचित व्यवहार अस्वीकार्य है।मामले की अगली सुनवाई 1 दिसम्बर 2025 को नियत की गई है।।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को समयबद्ध निर्णय का निर्देश

रश्मि खरे एवं अन्य बनाम स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस एवं अन्यWrit-C No. 25522 of 2026निर्णय दिनांक: 08 जुलाई 2026माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं माननीय

Read More »

इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: बालिग दंपति के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं, जरूरत पड़ने पर तत्काल सुरक्षा देने के निर्देश

प्रयागराज | विधिक संवाददाताइलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि दो बालिग व्यक्तियों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से

Read More »