रश्मि खरे एवं अन्य बनाम स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस एवं अन्य
Writ-C No. 25522 of 2026
निर्णय दिनांक: 08 जुलाई 2026
माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन
संक्षिप्त तथ्य
याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करते हुए यह शिकायत की कि प्रतिवादी बीमा कंपनी द्वारा उनके मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का निस्तारण नहीं किया गया तथा दावा अस्वीकार कर दिया गया।
न्यायालय का निर्णय
माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना कि याचिकाकर्ताओं के पास Insurance Ombudsman Rules, 2017 के अंतर्गत प्रभावी वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। अतः न्यायालय ने रिट याचिका का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने के स्थान पर याचिकाकर्ताओं को इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।
साथ ही न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर ओम्बड्समैन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ओम्बड्समैन सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तीन सप्ताह की अतिरिक्त अवधि के भीतर शिकायत का निर्णय करेगा।
निर्णय का महत्व
यह आदेश इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उपलब्ध वैधानिक उपाय का उपयोग सुनिश्चित करते हुए शिकायत के समयबद्ध निस्तारण का भी निर्देश दिया। ऐसे आदेश बीमा दावों के शीघ्र एवं प्रभावी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा अनावश्यक विलंब को रोकने में सहायक सिद्ध होते हैं।
Counsel for the Petitioners:
Kumar Anubhav, Advocate















