March 8, 2026 2:56 pm

अवैध तरीके से मकान ढहाने पर हाईकोर्ट सख्त

अवैध तरीके से मकान ढहाने पर हाईकोर्ट सख्त, SDM को एक हफ्ते में व्यक्तिगत हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश, 27 नवम्बर 2025 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में अवैध रूप से मकान तोड़े जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सदर तहसील के उपजिलाधिकारी (SDM) से एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफ़नामा दाखिल करने को कहा है।

मामला Om Prakash बनाम State of U.P. एवं अन्य (Writ-C No. 20126 of 2025) की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें याची ओम प्रकाश की ओर से अधिवक्ता कुमार अनुभव ने पैरवी की।

याची का आरोप बिना अधिकार और बिना नोटिस मकान ढहायायाची ओम प्रकाश का कहना है कि उनका मकान, जो उनकी निजी भूमि पर निर्मित था, को 29 मई 2025 को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से तोड़ दिया गया।

उन्होंने इस संबंध में 30 मई 2025 को संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया था, जो अब तक लंबित है।कोर्ट की नाराज़गीमाननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा अनिश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि—SDM प्रयागराज हलफ़नामा देकर स्पष्ट करें कि याची के आरोप सत्य हैं या नहीं।